आधार-पैन लिंक करने की आज आखिरी तारीख, जानें क्यों जरूरी और कैसे करें लिंक

Finance

नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Jun 30, 2018, 10:39AM IST
नई दिल्ली
आधार-पैन को लिंक करने की समयसीमा आज यानी 30 जून 2018 को खत्म हो रही है। दरअसल, सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन आदि को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी सब्सिडी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च महीने में आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। तब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून 2018 करने का फैसला किया था।

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क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक करना?
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। अगर रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो आपका रिफंड अटक जाएगा।


क्या डेडलाइन बढ़ने की संभावना है?
आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन चार बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार 31 जुलाई, 2017, दूसरी बार 31 अगस्त, 2017, तीसरी बार 31 दिसंबर 2017 और चौथी बार 30 जून, 2018 की डेडलाइन दी गई। हालांकि, खबर लिखने तक नई डेडलाइन का कोई आदेश नहीं आया है।



कैसे करें आधार-पैन को लिंक?
1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें।