बच्चों के नाम पर Mutual Funds में निवेश किया जा सकता है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Shared News | Update August 03, 2018 06:17 PM IST
नई दिल्ली. बच्चों के नाम पर Mutual Funds में निवेश किया जा सकता है। बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो ऐसा करना संभव है। आमतौर पर लोग बच्चों के नाम किए गए निवेश को बीच में कैश नहीं कराते हैं। इस कारण बच्चों के नाम पर किया गया निवेश बच्चों के बड़े होने पर निकाला जाता है और उनके काम आता है। अगर छोटे बच्चों के नाम पर म्युचुअल फंड में निवेश किया जाए तो 15 से 20 साल में काफी अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है। इस निवेश में उन पैसों को शामिल किया जा सकता है जो उनको उपहार में नजदीकी लोग देते हैं।
कैसे म्युचुअल फंड में शुरू हो सकता है निवेश
बच्चे के लिए सिंगल नाम से ही म्युचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है। ऐसे निवेश में गार्जियन का नाम या कोर्ट की तरफ से नियुक्त गार्जियन अभिभावक के रूप में रहता है।
क्या क्या दस्तावेज चाहिए
इन दस्तावेजों में बच्चे की उम्र के साथ पिता या कोर्ट से नियुक्त गार्जियन के दस्तावेज लगाने होते हैं। उम्र के लिए बच्चे का बर्थ प्रमाणपत्र होना चाहिए। अगर बच्चे का पासपोर्ट हो तो वह भी मान्य है। यह दस्तावेज म्युचुअल फंड में निवेश शुरू करते वक्त चाहिए हाेते हैं। बाद में अगर इसी फोलियो में और निवेश करना हो तो किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी अन्य म्युचुअल फंड की योजना में निवेश शुरू करना हो तो फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी होती है। म्युचुअल फंड में इस निवेश के लिए बच्चे का बैंक खाता भी जोड़ा जा सकता है और गार्जियन का बैंक खाता भी जोड़ा जा सकता है।